नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में रिक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। मंत्रालय ने एक सप्ताह पहले सीमा सुरक्षा बल (BSF) में भी उनके लिए ऐसा ही कदम उठाया था।
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968, (1968 का 50) के तहत बनाए गए नियमों में संशोधन के बाद एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की गई।
मंत्रालय ने अधिकतम आयु सीमा में छूट देने की भी अधिसूचना जारी की है जो इस पर निर्भर करेगी कि वह अग्निवीर के पहले बैच के हैं या बाद के बैच के। अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट दी जाएगी।
गौरतलब है कि सरकार ने पिछले साल 14 जून को थलसेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती के लिए अग्निपथ नामक योजना की घोषणा की थी। इसके तहत सैनिकों की भर्ती चार साल की लघु अवधि के लिए संविदा आधार पर की जा रही है। योजना के तहत भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीरों के नाम से जाना जाएगा।