नई दिल्ली। वायु प्रदूषण से दिल्ली-NCR का हाल बेहाल नजर आ रहा है। स्मॉग की वजह से लोगों का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पराली जलाने पर नए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग वाली एक जनहित याचिका को सुनवाई के लिए सहमत हो गया। मामले पर सुनवाई 10 नवंबर को होगी।
प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने वकील शशांक शेखर झा के प्रतिवेदन पर संज्ञान लिया। झा ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में एक जनहित याचिका दायर कर कहा कि दिल्ली के निकटवर्ती इलाकों में पराली जलाए जाने के कारण वायु प्रदूषण की स्थिति और खराब हो गई है।
वकील ने कहा, 'ऐसे हालात में आम लोग भी नहीं चल सकते और पराली जलाए जाने के कारण वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) का स्तर बढ़ गया है।'
उल्लेखनीय है कि दिल्ली का समग्र AQI 472 दर्ज किया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में आज एक्यूआई 500 से 700 के बीच है। वहीं नोएडा में AQI 519, फरीदाबाद में 515 और गाजियाबाद में 493 पर है।
बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में ग्रेप का चौथा चरण लागू कर दिया गया है। शनिवार से प्राइमरी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। 5वीं से बड़े बच्चों के लिए स्कूलों में आउटडोर गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है।