नई दिल्ली। सेना ने वर्ष 2011 में हुई गलती को सुधारते हुए अब कहा है कि उसके जूनियर कमीशन अधिकारी (जेसीओ) राजपत्रित अधिकारी होते हैं।
सेना से सूचना के अधिकार के तहत जब 2011 में जूनियर कमीशन अधिकारियों के स्तर के बारे में पूछा गया था तो उसने कहा था कि वे गैर राजपत्रित अधिकारी होते हैं। इस वर्ष फरवरी में जब सेना से यही सवाल आरटीआई के माध्यम से दोबारा पूछा गया तो इस के जवाब में कहा गया कि ये राजपत्रित अधिकारी होते हैं।
इस बारे में संदेह दूर करने के लिए सेना की एडजूटेंट ब्रांच ने 30 अक्टूबर को एक आदेश जारी कर कहा कि 10 जुलाई 2011 को इस बारे में दिया गया आदेश निरस्त किया जाता है। जेसीओ को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा मिलने से एक लाख से भी अधिक अधिकारियों को फायदा होगा। (वार्ता)