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दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, 27 मार्च से पहले सुनवाई नहीं

गिरफ्तारी के खिलाफ किया था हाईकोर्ट का रुख

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वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शनिवार, 23 मार्च 2024 (21:32 IST)
Delhi Liquor Scam : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए शनिवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन अदालत द्वारा तत्काल सुनवाई की संभावना नहीं है। अदालत के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, याचिका पर 27 मार्च से पहले सुनवाई होने की संभावना नहीं है, क्योंकि होली के कारण अदालत बंद है।
 
आम आदमी पार्टी (AAP) के सूत्रों ने बताया कि उनकी कानूनी टीम हाईकोर्ट से मामले की तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध करेगी, हो सके तो रविवार को ही सुनवाई किये जाने का अनुरोध करेगी।
 
निचली अदालत ने ‘विस्तृत और निरंतर पूछताछ के लिए’ शुक्रवार को केजरीवाल को 28 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था।
 
केजरीवाल ने अपनी याचिका में दलील दी कि उनकी गिरफ्तारी और हिरासत अवैध थी तथा वे तुरंत हिरासत से रिहा किए जाने के हकदार हैं। केजरीवाल को ईडी ने गुरुवार रात को गिरफ्तार किया था।
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केजरीवाल को दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण देने से हाईकोर्ट द्वारा इनकार किए जाने के कुछ घंटों बाद ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था।
 
केजरीवाल ने अपने खिलाफ जारी समन सहित सभी कार्यवाही को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
 
यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार एवं धनशोधन से संबंधित है। इस नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था।
 
मामले में आप के शीर्ष नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी द्वारा दायर आरोप-पत्र में केजरीवाल के नाम का कई बार उल्लेख किया गया है।

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