Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia
Advertiesment

इंडिगो पायलट पर हमला करने वाला नो-फ्लाई लिस्ट में, दिल्ली हवाई अड्डे पर गिरफ्तार

हमें फॉलो करें Indigo Orders 500 Jets

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 15 जनवरी 2024 (14:54 IST)
दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान में देरी की घोषणा कर रहे इंडिगो के पायलट पर एक यात्री ने हमला कर दिया। घटना के बाद यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

रविवार शाम हुई इस घटना का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर आया है। वीडियो में साहिल कटारिया नामक यात्री विमान के अंदर घोषणा कर रहे पायलट पर हमला करते दिख रहा है।

एक बयान में एयरलाइन ने कहा कि कटारिया ने सह-पायलट से मारपीट की और यात्री को नो-फ्लाई लिस्ट (यात्री को किसी भी विमान में उड़ान की अनुमति नहीं) में शामिल करने के लिए मामला एक स्वतंत्र आंतरिक समिति को भेजा गया है। इस वीडियो क्लिप में पायलट पर हमला करने वाले यात्री पर चालक दल के अन्य सदस्य घटना के बाद शोर मचाते दिख रहे हैं।

एक अन्य वीडियो क्लिप में कटारिया को सुरक्षा कर्मी विमान से बाहर ले जाते दिख रहे हैं और वह अपने इस आचरण के लिए माफी मांगता नजर आ रहा है। उसे बाद में थाने ले जाया गया और फिर गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस के मुताबिक, दिल्ली और गोवा के बीच उड़ान संख्या 6ई 2175 के सह-पायलट और अन्य सुरक्षाकर्मियों ने साहिल कटारिया के खिलाफ उड़ान में उनके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करने की शिकायत दी है। शिकायत में कहा गया है कि कटारिया ने दुर्व्यवहार किया, सह-पायलट को मारा तथा विमान के अंदर हंगामा मचाया। पुलिस ने बताया कि उड़ान में एक घंटे से अधिक की देरी होने के कारण यात्री उत्तेजित हो गया।

उड़ानों की निगरानी करने वाली वेबसाइट ‘फ्लाइटराडार24’ के मुताबिक विमान ने 10 घंटे से ज्यादा की देरी के बाद शाम छह बजे दिल्ली से उड़ान भरी।

इंडिगो ने एक बयान में कहा कि यात्री को अमर्यादित आचरण करने वाला घोषित कर दिया गया और नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई के लिए स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सौंप दिया गया।

एयरलाइन ने बताया कि नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार उचित कार्रवाई करने और यात्री को ‘नो-फ्लाई लिस्ट’ में शामिल करने के लिए मामला स्वतंत्र आंतरिक समिति के पास भेजा जा रहा है।

एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा कि यात्री के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए सजा), 341 (गलत तरीके से रोकने के लिए सजा) और 290 (सार्वजनिक रूप से हंगामा करने के लिए सजा) और विमान नियमावली की धारा 22 के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू कर दी गई है।
Edited by navin rangiyal/ (भाषा) 

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Ganga Snan Haridwar: शीतलहर पर आस्था की डुबकी, हर की पैड़ी पर भक्तों का गंगा स्नान जारी