bail to arvind kejriwal : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बडी राहत मिली है। उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई है। वे चुनाव प्रचार भी कर सकेंगे। उन्हें 2 जून को सरेंडर करने को कहा गया है। इस बीच, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के वकील रिहाई आदेश लेकर तिहाड़ जेल पहुंचे। आज ही रिहा हो सकते हैं केजरीवाल।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार केजरीवाल को दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा और जेल वापस जाना होगा।
पीठ ने केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया कि उन्हें 4 जून को होने वाली मतगणना के एक दिन बाद 5 जून तक अंतरिम जमानत दी जाए।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चुनाव प्रचार के आधार पर केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए न्यायालय में कहा कि ऐसा कोई पूर्व उदाहरण नहीं है। न्यायालय ने कहा कि केजरीवाल को 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा।
आज पूरे देश की नजरें दिल्ली CM के जेल से बाहर आने पर टिकी थीं और फैसला आते ही इंतजार खत्म हो गया। अब ED दिल्ली शराब घोटाले की चार्जशीट दाखिल करेगी।
दिल्ली में मतदान से पहले केजरीवाल की रिहाई से आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है। केजरीवाल के प्रचार अभियान में जुड़ने से दिल्ली और पंजाब में पार्टी के प्रचार अभियान में तेजी आएगी।
उल्लेखनीय है कि ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली आबकारी मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें कल सुबह जेल से रिहा किया जा सकता है।