unemployment allowance in bihar : बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में बेरोजगार युवाओं को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता देने का फैसला किया गया है। राज्य कर्मचारियों के HRA भी बढ़ गया।
मंत्रिमंडल ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत उन लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने को भी मंजूरी दे दी है जिन्हें आवेदन जमा करने के पंद्रह दिनों के भीतर योजना के तहत काम नहीं मिलता है।
इसके अलावा मंत्रिमंडल ने एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों तथा वर्गीकृत नहीं किए गए शहर में भी रहने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के किराए भत्ते में वृद्धि को भी मंजूरी दे दी है। दिल्ली और मुंबई जैसे एक्स श्रेणी के शहरों में तैनात राज्य सरकार के कर्मचारियों को अब उनके मूल वेतन का 30 प्रतिशत किराया भत्ता मिलेगा। पटना जैसे वाई श्रेणी के शहर में कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 20 प्रतिशत (पहले यह 16 प्रतिशत था) के रूप में मिलेगा, जेड श्रेणी के शहरों में उन्हें उनके मूल वेतन का 10 प्रतिशत (पहले यह 8 प्रतिशत था, किराया भत्ता के रूप में मिलेगा।
नीतीश कैबिनेट ने महादलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़े समुदायों के बच्चों को औपचारिक स्कूली शिक्षा से जोड़ने वाले लगभग 30,000 शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकज को बड़ी राहत देते हुए उनके लंबित मानदेय के भुगतान के लिए 774 करोड़ रुपए के व्यय को मंजूरी प्रदान कर दी। मंत्रिमंडल के इस फैसले से करीब 30,000 शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकज को पिछले कई महीनों से लंबित मानदेय मिल सकेगा।
राज्य मंत्रिमंडल ने पिछले साल राज्य के विभिन्न हिस्सों में कार्यरत शिक्षा सेवकों/तालिमी मरकज का मासिक मानदेय 11,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 22,000 रुपए कर दिया था।
Edited by : Nrapendra Gupta