Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia

Anil Deshmukh : भ्रष्टाचार मामले में अनिल देशमुख को बड़ी राहत, एक साल बाद जेल से हुए रिहा

Advertiesment
हमें फॉलो करें Anil Deshmukh
, बुधवार, 28 दिसंबर 2022 (18:01 IST)
मुंबई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की रिहाई का आदेश बुधवार को जारी किया।बंबई उच्च न्यायालय ने सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में देशमुख को जमानत देने के आदेश पर रोक बढ़ाने से मंगलवार को इनकार कर दिया था।

भ्रष्टाचार के मामले में जमानत आदेश पर रोक लगाने से बंबई उच्च न्यायालय के इनकार के बाद महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को जेल से रिहा कर दिया गया। देशमुख को बंबई उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के एक मामले में जमानत दे दी थी।

बंबई उच्च न्यायालय ने सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में देशमुख को जमानत देने के आदेश पर रोक बढ़ाने से मंगलवार को इनकार कर दिया था। बुधवार को सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश एसएम मेनजोगे ने जमानत की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ‘रिलीज मेमो’ जारी किया।

न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता को 12 दिसंबर को जमानत दी थी, लेकिन सीबीआई ने इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने के लिए समय मांगा था और अदालत ने आदेश पर 10 दिन के लिए रोक लगा दी थी।

जांच एजेंसी ने न्यायालय का रुख किया, लेकिन उसकी अपील पर जनवरी 2023 में ही सुनवाई हो सकेगी, क्योंकि अदालत में शीतकालीन अवकाश है। उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह सीबीआई के अनुरोध पर जमानत आदेश पर रोक को 27 दिसंबर तक बढ़ा दिया था।

जांच एजेंसी ने मंगलवार को एक बार और रोक बढ़ाने का अनुरोध किया था। देशमुख के वकील अनिकेत निकम और इंद्रपाल सिंह ने दावा किया था कि सीबीआई उच्च न्यायालय के पहले के आदेश को विफल करने का प्रयास कर रही है, जिसने कहा था कि किसी भी परिस्थिति में जमानत पर रोक नहीं बढ़ाई जाएगी।
Edited By : Chetan Gour (भाषा)

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Covid 19 Cases in India : चीन से लौटी महिला और 6 साल की बेटी निकले कोरोना पॉजिटिव, कोलंबो के रास्‍ते पहुंची थी मदुरै एयरपोर्ट