Central government's reply in Supreme Court regarding NEET exam : नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया। सरकार ने कहा कि 23 लाख छात्रों पर फिर से नई परीक्षा का बोझ नहीं डाला जा सकता।
इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) और सीबीआई से पेपर लीक होने के समय और परीक्षा के बीच की अवधि के बारे में जानकारी मांगी थी। इस बीच एनटीए ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है।
केंद्र सरकार ने कहा कि IIT मद्रास द्वारा किए गए डेटा विश्लेषण में कोई असामान्यता या कोई सामूहिक गड़बड़ी नहीं मिली है। केंद्र सरकार ने कहा कि समाधान खोजने के लिए हर कोशिश कर रही है और यह भी सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी दोषी और अपात्र छात्र को लाभ नहीं मिलना चाहिए।
सरकार ने कहा कि 23 लाख छात्रों पर फिर से नई परीक्षा का बोझ नहीं डाला जा सकता यानी सरकार ने नीट परीक्षा दोबारा कराने की जरूरत नहीं समझी है। केंद्र सरकार ने उठाए गए मुद्दों पर विचार करने के लिए 7 सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल बनाने का प्रस्ताव रखा है, ताकि भविष्य में इस तरह कोई पेपर लीक न हो। (इनपुट भाषा)
Edited By : Chetan Gour