नई दिल्ली। सरकार ने कुछ निश्चित वित्तीय लेनदेन और बैंक खाता खोलने के लिए आधार नंबर और स्थायी खाता संख्या (पैन) अनिवार्य रूप से देने की समयसीमा को बढ़ाकर 31 मार्च, 2018 कर दी है।
पहले यह समयसीमा 31 दिसंबर थी। सरकार ने नए और पुराने बैंक खातों और 50,000 रुपये और उससे अधिक के वित्तीय लेनदेन के लिए 12 अंक की बायॉमीट्रिक संख्या आधार को अनिवार्य कर दिया है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अब 31 मार्च, 2018 को आधार और पैन अनिवार्य रूप से देने की तारीख के रूप में अधिसूचित किया गया है। ग्राहक द्वारा खाता आधारित संबंध शुरू करने के लिए आधार या पैन या फॉर्म 60 देने की अनिवार्य तारीख 31 मार्च, 2018 या खाता खोलने के 6 महीने के भीतर जो भी बाद में हो, होगी। यह तारीख बढ़ाने का फैसला बैंकों से इस बारे में मिली सूचना के आधार पर किया गया है।