नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CII) के आदेश के खिलाफ सोशल मीडिया मंच फेसबुक और त्वरित संदेश सेवा व्हॉट्सएप की याचिकाओं पर अपना फैसला गुरुवार को सुनाएगा। उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश की पीठ ने पिछले वर्ष अप्रैल में व्हॉट्सएप एलएलसी और फेसबुक इंक (अब मेटा) की याचिकाओं पर सीसीआई के जांच के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
दरअसल भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने व्हॉट्सएप की 2021 की अद्यतन निजता नीति की जांच का आदेश दिया था जिसे इन मंचों ने चुनौती दी थी। हालांकि वह चुनौती खारिज कर दी गई जिसके खिलाफ उन्होंने अपील दायर की।
इस मामले में फैसला मुख्य न्यायाधीश सतीशचंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ सुनाएगी। अदालत ने 25 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश की पीठ ने पिछले वर्ष अप्रैल में व्हॉट्सएप एलएलसी और फेसबुक इंक (अब मेटा) की याचिकाओं पर सीसीआई के जांच के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। पिछले वर्ष जनवरी में सीसीआई ने व्हॉट्सएप की नई निजता नीति की जांच का आदेश दिया था जिसका व्हॉट्सएप और फेसबुक दोनों ने विरोध किया था।(भाषा)