मनीष सिसोदिया के खिलाफ ED और CBI द्वारा दर्ज मामलों में जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट जाएगी AAP
दूसरी बार खारिज हुई जमानत याचिका
Delhi court dismisses Manish Sisodias second bail plea in liquor policy case : आबकारी घोटाले के आरोप में जेल में बंद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को एक और झटका मिला है। दिल्ली की अदालत ने ईडी (ED) और सीबीआई (CBI) द्वारा दर्ज मामलों के खिलाफ जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वह अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।
मनीष सिसोदिया को दूसरी बार झटका लगा है। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की दूसरी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। उनकी जमानत का सीबीआई और ईडी दोनों ने विरोध किया था।
उन्होंने मुकदमे में देरी के आधार पर जमानत मांगी थी। उनकी पिछली जमानत अर्जी भी पिछले साल कोर्ट ने खारिज कर दी थी।
आम आदमी पार्टी ने बयान दिया है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में अधीनस्थ अदालत द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख करेंगे। एजेंसियां