Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia

दिल्ली हाईकोर्ट से LG सक्सेना को बड़ी राहत, AAP को सोशल मीडिया से हटानी होगी सभी पोस्ट

Advertiesment
हमें फॉलो करें दिल्ली हाईकोर्ट से LG सक्सेना को बड़ी राहत, AAP को सोशल मीडिया से हटानी होगी सभी पोस्ट
, मंगलवार, 27 सितम्बर 2022 (11:44 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी को उस समय बड़ा झटका लगा जब अदालत ने पार्टी को उपराज्यपाल वीके सक्सेना के खिलाफ सोशल मीडिया पर सभी पोस्ट हटाने के निर्देश दिए। इस फैसले से उपराज्यपाल को बड़ी राहत मिली है।
 
हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में केजरीवाल की पार्टी को उपराज्यपाल के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई सभी अपमानजनक सामग्री हटाने का आदेश दिया है।
 
दरअसल ‘आप’ और इसके नेताओं ने उपराज्यपाल पर 1,400 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था।
न्यायमूर्ति अमित बंसल ने अंतरिम राहत देते हुए कहा, मैं वादी के पक्ष में फैसला सुनाता हूं।
 
उपराज्यपाल ने इसके अलावा ‘आप’, इसके नेताओं आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और जैस्मीन शाह को सोशल मीडिया पर साझा किए गए “झूठे” और “मानहानिकारक” पोस्ट, ट्वीट या वीडियो हटाने का निर्देश देने की भी अपील की थी। उन्होंने ‘आप’ और उसके पांच नेताओं से ब्याज सहित 2.5 करोड़ रुपये के हर्जाने और मुआवजे की भी मांग की है।
 
‘आप’ के नेताओं ने आरोप लगाया था कि सक्सेना खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान एक घोटाले में शामिल थे।

उल्लेखनीय है कि आप और उपराज्यपाल के बीच पिछले कई दिनों से तकरार भ्रष्‍टाचार पर तकरार चल रही है। LG ने शराब नीति समेत कई मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। आप ने उपराज्यपाल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

कोरोना से राहत भरी खबर, 118 दिन में सबसे कम नए मामले