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दिल्ली : 1984 दंगा पीड़ितों को बड़ी राहत, LG ने नौकरी के मानदंडों में छूट को दी मंजूरी

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वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , रविवार, 5 जनवरी 2025 (20:24 IST)
Lieutenant Governor VK Saxena News : उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार के तहत नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले सभी 48 सिख विरोधी दंगा पीड़ितों को शैक्षिक और आयु मानदंडों में छूट को मंजूरी दे दी है। आवेदकों को आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में छूट दी गई है तथा सभी 88 आवेदकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 55 वर्ष तक बढ़ा दी गई है। विभिन्न सरकारी विभागों में विविध कार्य कर्मियों के रूप में उनकी नियुक्ति के लिए छूट को मंजूरी दी गई है। वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के लिए नौकरियों के प्रावधान सहित पुनर्वास पैकेज को 16 जनवरी, 2006 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई थी।
राजनिवास के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आवेदकों को आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में छूट दी गई है तथा सभी 88 आवेदकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 55 वर्ष तक बढ़ा दी गई है। विभिन्न सरकारी विभागों में विविध कार्य कर्मियों के रूप में उनकी नियुक्ति के लिए छूट को मंजूरी दी गई है।
उपराज्यपाल कार्यालय से जारी एक नोट में कहा गया है, इस संबंध में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति, जनप्रतिनिधियों और पीड़ितों के समूहों द्वारा बार-बार अभ्यावेदन दिया गया था, जिन्होंने हाल ही में उपराज्यपाल से मुलाकात की थी। वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के लिए नौकरियों के प्रावधान सहित पुनर्वास पैकेज को 16 जनवरी, 2006 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई थी। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour

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