नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें 4 अज्ञात बदमाश प्रगति मैदान इलाके में एक व्यस्त अंडरपास के भीतर एक कार को रोकते हुए और उसमें बैठे लोगों को बंदूक के दम पर लूटते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि कथित घटना का फुटेज डेढ़ किलोमीटर लंबी प्रगति मैदान सुरंग में लगाए गए एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। यह सुरंग नई दिल्ली को सराय काले खां और नोएडा से जोड़ती है तथा इसमें 5 अंडरपास हैं।
पुलिस के मुताबिक वह शिकायतकर्ताओं, उनके नियोक्ता और अन्य कर्मचारियों से पूछताछ भी कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वारदात के पीछे किसी अंदरुनी व्यक्ति का तो हाथ नहीं है। सीसीटीवी कैमरे में कैद 22 सेकंड के वीडियो में 2 मोटरसाइकलों पर सवार 4 बदमाश एक कैब का पीछा करते और अंडरपास के भीतर उसे रोकते नजर आ रहे हैं।
वीडियो में देखा जा सकता है कि कैब रुकते ही दोनों मोटरसाइकल पर पीछे की सीट पर सवार बदमाश उतरकर अपनी बंदूकें निकालते हैं और फिर इनमें से एक बदमाश भागकर कैब चालक की सीट के पास जबकि दूसरा पिछले दरवाजे की तरफ जाता है। इसके बाद वीडियो में कैब के चारों दरवाजे खुलते नजर आते हैं। साथ ही पिछली सीट पर सवार व्यक्ति एक बदमाश को काले रंग का बैग थमाते दिखाई देता है जिसमें कथित तौर पर 1.50 से 2 लाख रुपए नकद थे।
वीडियो में देखा जा सकता है कि बैग लेने के बाद दोनों बदमाश अपनी-अपनी मोटरसाइकल पर सवार होकर भाग जाते हैं। इस वीडियो में चारों बदमाश हेलमेट पहने नजर आ रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि कैब के अंदर एक डिलीवरी एजेंट और उसका सहयोगी था तथा दोनों के पास मौजूद बैग में कथित तौर पर डेढ़ से 2 लाख रुपए नकद थे। उन्होंने बताया कि दोनों यह बैग किसी को देने के लिए कैब से गुरुग्राम जा रहे थे।
पुलिस उपायुक्त (नई दिल्ली) प्रणव तयाल ने कहा कि चांदनी चौक स्थित ओमिया इंटरप्राइजेज में डिलीवरी एजेंट के रूप में काम करने वाले शिकायतकर्ता ने शनिवार को तिलक मार्ग पुलिस थाने में लिखित शिकायत दी कि वह अपने सहयोगी के साथ नकदी से भरा एक बैग देने के लिए गुरुग्राम जा रहा था।
तायल ने शिकायत के हवाले से बताया कि शिकायतकर्ता और उसके सहयोगी ने लाल किला से कैब ली और गुरुग्राम जाते समय रिंग रोग पर जब वे सुरंग के अंदर घुसे तो 2 मोटरसाइकल पर सवार 4 बदमाशों ने उन्हें रोका और बंदूक दिखा कर उनसे 1.50 से 2 लाख रुपए से भरा बैग लूट ले गए। तायल के मुताबिक घटना के संबंध में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 397 (हत्या या गंभीर चोट पहुंचाने के प्रयास के साथ लूट या डकैती) और 34 (साझा इरादा) के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।(भाषा) Edited by: Ravindra Gupta