CBI लौटी खाली हाथ, शेख शाहजहां को बंगाल पुलिस ने नहीं सौंपा, ED ने जब्त की संपत्ति
PMLA के तहत जब्त की संपत्ति
Sandeshkhali case : शेख शाहजहां पर अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शिकंजा कस दिया है। (ED) ने मंगलवार को कहा कि उसने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के निलंबित नेता शाहजहां शेख की 12.78 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है।
इसमें बैंक जमा, एक फ्लैट और संदेशखालि और कोलकाता में कृषि और मत्स्य पालन भूमि शामिल है।
खाली हाथ लौटी सीबीआई टीम : पश्चिम बंगाल पुलिस की सीआईडी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी ईडी अधिकारियों पर हमले के मुख्य आरोपी शेख शहाजहां को सीबीआई को नहीं सौंपा।
सीबीआई की टीम शेख को हिरासत में लेने के लिए अर्द्धसैनिक बलों के साथ कोलकाता में सीआईडी के दफ्तर पहुंची थी, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी को खाली हाथ लौटना पड़ा।
क्या कहा हाईकोर्ट ने : हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बंगाल की ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट में मामले की सुनवाई 6 मार्च को हो सकती है।
बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच के समक्ष इस मामले का जिक्र कर तत्काल सुनवाई की मांग मंगलवार को की थी।
एजेंसी ने एक बयान में कहा कि इन संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है।
शेख के समर्थकों पर आरोप है कि उन्होंने 5 जनवरी को उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखालि गई ईडी टीम पर हमला किया था।
इस मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने उन्हें 29 फरवरी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद टीएमसी ने शेख को पार्टी से निलंबित कर दिया था।