नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देश के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज को 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया है। एक्सचेंज को यह नोटिस 2,790 करोड़ रुपए के लेनदेन में कथित रूप से विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून (फेमा) के उल्लंघन के लिए जारी किया गया है।
इस एक्सचेंज वजीरएक्स की स्थापना दिसंबर, 2017 में कंपनी जन्माई लैब्स प्राइवेट लि. के तहत हुई थी। इसे घरेलू क्रिप्टोकरेंसी स्टार्टअप के रूप में स्थापित किया गया था। केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा जांच के बाद जो नोटिस जारी किया गया है, उसमें एक्सचेंज के निदेशक निश्चल सेठी और हनुमान महात्रे का भी नाम है।
ईडी ने कहा कि एक 'चीनी के स्वामित्व' वाली गैरकानूनी ऑनलाइन बेटिंग ऐप से संबंधित मनी लांड्रिंग की जांच के दौरान उसे कंपनी के इस लेनदेन की जानकारी मिली। ईडी ने कहा कि यह कारण बताओ नोटिस 2,790.74 करोड़ रुपए के लेनदेन के संदर्भ में है।
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि जांच में यह तथ्य सामने आया कि चीन के नागरिकों ने भारतीय रुपए की जमा को क्रिप्टोकरेंसी टीथर (यूएसडीटी) में बदलकर 57 करोड़ रुपए की अपराध की कमाई का धनशोधन किया। बाद में इसे बाइनेंस (केमैन आईलैंड में पंजीकृत एक्सचेंज) वॉलेट को स्थानांतरित कर दिया गया।
बाइनेंस ने 2019 में वजीरएक्स का अधिग्रहण किया था। ईडी का आरोप है कि वजीरएक्स ने क्रिप्टोकरेंसी के जरिए व्यापक लेन-देन की अनुमति दी। वजीरएक्स ने धनशोधनरोधक कानून और आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) और साथ में फेमा दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जरूरी दस्तावेजों को जुटाए बिना इनकी अनुमति दी। (भाषा)