नई दिल्ली। सरकार ने एक महत्वपर्ण कदम उठाते हुए एक दिसम्बर से बेचे जाने वाले नए चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में आज अधिसूचना जारी कर दी जिसके अनुसार एक दिसम्बर से बेचे जाने वाले सभी वाहनों पर फास्टैग अनिवार्य रूप से लगाना होगा और इसकी जिम्मेदारी वाहन निर्माता कंपनी अथवा वाहन के अधिकृत डीलर की होगी।
अधिसूचना में कहा गया है कि सभी विंडस्क्रीन वाले वाहनों पर उसके मालिक को पंजीकरण कराने से पहले फास्टैग लगाना होगा। मोटर वाहन कानून में इस संबंध में आवश्यक संशोधन किया जा चुका है। (वार्ता)