नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 2010 के पुणे के जर्मन बेकरी विस्फोट मामले के दोषी हिमायत बेग और महाराष्ट्र सरकार की अपीलों पर सुनवाई को हामी भर दी है।
न्यायमूर्ति डीवाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति एमआर शाह की खंडपीठ ने हिमायत बेग और महाराष्ट्र सरकार की अपीलें सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए कहा कि हम याचिकाओं की सुनवाई आगे करेंगे। न्यायालय ने हालांकि सुनवाई के लिए कोई तारीख मुकर्रर नहीं की।
निचली अदालत ने 2013 में हिमायत बेग को मृत्युदंड सुनाया था, लेकिन बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हिमायत बेग की फांसी को उम्रकैद में तब्दील कर दिया था। हिमायत बेग ने जहां इस मामले में उसे दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपील दायर की है, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने फांसी को उम्रकैद में तब्दील किए जाने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है। इस धमाके में 17 लोगों की जान गई थी। (वार्ता)