लखनऊ। गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षाकर्मियों पर हुए हमले के आरोपी को एनआईए कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। उत्तरप्रदेश के गोरखनाथ थाने में 4 अप्रैल 2022 को मुर्तजा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद मामले में एटीएस ने जांच कर चार्जशीट लगाई थी।
अहमद मुर्तजा अब्बासी को एनआईए कोर्ट ने आईपीसी की धारा 121 में मौत की सजा और 307 आईपीसी में आजीवन कारावास की सजा का ऐलान किया। मुर्तजा के खिलाफ चल रहे मामले में 9 महीने में सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई गई है।
सोमवार को इस मामले में एटीएस, एनआईए स्पेशल कोर्ट ने आरोपी अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई है। अहमद मुर्तजा को यूएपीए, देश के खिलाफ जंग छेड़ने, जानलेवा हमले में दोषी पाया गया था। Edited by : Sudhir Sharma एजेंसियां