नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के अनुपालन विशेषकर रिटर्न भरने को लेकर करदाताओं की चिंताओं को दूर किए जाने और अब सिर्फ एक ही मासिक रिटर्न भरने की व्यवस्था से इसका अनुपालन सरल हो गया है।
विश्लेषकों का कहना है कि अब तक जीएसटी के लिए पूरे 1 साल में 36 रिटर्न भरने की व्यवस्था थी। हालांकि अभी सिर्फ 1 ही रिटर्न जीएसटीआर थ्रीबी भरा जा रहा था लेकिन करदाता इसको लेकर चिंतित थे कि आगे चलकर उसे हर महीने 3 रिटर्न भरने पड़ेंगे।
जीएसटी परिषद की 27वीं बैठक में इसका समाधान कर दिया गया है। अब कंपोजिशन स्कीम के डीलरों और शून्य लेन-देन वाले डीलरों को छोड़कर सभी करदाता एक ही मासिक जीएसटी रिटर्न भरेंगे।
उद्योग संगठन फिक्की के अध्यक्ष रमेश शाह ने जीएसटी परिषद के इस निर्णय को स्वागतयोग्य बताते हुए कहा है कि इसको लागू करने के दौरान उद्योग की तैयारियों का ध्यान रखा जाना चाहिए।
इस प्रस्तावित रिटर्न फाइलिंग तंत्र से करदाताओं पर अनुपालन का बोझ कम होगा तथा नई व्यवस्था को 6 महीने में लागू किए जाने की उद्योग की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की नई व्यवस्था सुचारु होनी चाहिए। (वार्ता)