Publish Date: Sat, 01 Jul 2017 (11:29 IST)
Updated Date: Sat, 01 Jul 2017 (11:46 IST)
अगर आपने घर बनाने के लिए लोन लिया है तो जीएसटी से आपका सिरदर्द बढ़ सकता है। अब आपको ईएमआई के रूप में पहले के मुकाबले ज्यादा पैसा चुकाना होगा। जीएसटी काउंसिल ने सर्विस टेक्स को 15 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया है।
अगर आपने व्हीकल लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन या कोई अन्य लोन लिया है तो भी आपको अब ज्यादा ईएमआई भरनी होगी। क्रेडिट कार्ड से खरीदी करना भी आपको अब खासा महंगा पड़ सकता है। इस पर भी आपको तीन फीसदी ज्यादा पैसा देना होगा।
बैंक लगातार अपने ग्राहकों को एसएमएस एलर्ट भेज टैक्स लगने की जानकारी दे रहे हैं। नई टैक्स प्राणाली के तहत सर्विस टैक्स और वैट को जीएसटी में समाहित कर दिया गया है।
आज से सभी बैंकिंग सेवाएं महंगी होने जा रही है। बैंक अकाउंट मेन्टेन करने, चेक बुक लेने, एटीएम से पैसे निकालने और ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करने के लिए पहले से 3% ज्यादा टैक्स देना होगा। अब क्रेडिट कार्ड बिल पर भी पहले से ज्यादा टैक्स लगेगा।
बैंक लगातार अपने ग्राहकों को एसएमएस एलर्ट भेज टैक्स लगने की जानकारी दे रहे हैं। नई टैक्स प्राणाली के तहत सर्विस टैक्स और वैट को जीएसटी में समाहित कर दिया गया है।
जीएसटी काउंसिल ने सर्विस टेक्स को 15 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। आज से सभी बैंकिंग सेवाएं महंगी होने जा रही है। बैंक अकाउंट मेन्टेन करने, चेक बुक लेने, एटीएम से पैसे निकालने और ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करने के लिए अब पहले से 3% ज्यादा टैक्स देना होगा।