Publish Date: Fri, 15 Dec 2017 (08:24 IST)
Updated Date: Fri, 15 Dec 2017 (08:28 IST)
नई दिल्ली। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा तैयार घर खरीदने वालों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि अगर आप अपने लिए रेडी टू मूव घर या कोई दूसरी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस पर किसी तरह का जीएसटी नहीं लगेगा।
सीबीईसी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक जीएसटी वस्तु और सेवाओं की सप्लाई पर लागू होता है, लेकिन रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में न तो किसी तरह की वस्तु की सप्लाई हो रही है और न ही यह किसी तरह की सेवा में आता है। ऐसे में इस पर जीएसटी लागू नहीं होगा।
बोर्ड ने स्पष्ट किया कि अगर किसी खरीदार ने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए पहली जुलाई से पहले ही पूरी पेमेंट कर दी है तो उस तरह की प्रॉपर्टी पर भी खरीदार को जीएसटी देने की जरूरत नहीं है।