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खुशखबर, GST परिषद ने दी नए नियमों को मंजूरी, घर खरीदने पर मिलेगा यह फायदा

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GST
नई दिल्ली। जीएसटी परिषद ने मंगलवार को आवास परियोजनाओं में मकानों पर नए कर ढांचे को लागू करने की योजना को स्वीकृति दी।
 
केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राजस्व सचित ए बी पांडे ने समिति के निर्णय की जानकारी देते हुए कहा, 'राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर के आवास विकास के कारोबार में लगी कंपनियों को नए कर ढांचे के अनुपालन के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा।'
 
जीएसटी परिषद ने 24 फरवरी की पिछली बैठक में किफायदी दर के निर्माणाधीन मकानों पर जीएसटी दर को घटा कर एक प्रतिशत कर दिया था। अन्य श्रेणी के मकानों पर कर की दर कम कर पांच प्रतिशत कर दी गई।
 
जीएसटी परिषद की बैठक में रीयल एस्टेट क्षेत्र पर वर्तमान कर ढांचे से नए कर ढांचे को लागू करने से जुड़े प्रावधानों पर और इसके अनुपालन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि नई आवास परियोजनाओं पर 1 अप्रैल से नई दरें अनिवार्य रूप से लागू होंगी।

GST काउंसिल की बैठक में 1 अप्रैल से अंडर कंस्ट्रक्शन रियल्टी प्रोजेक्ट पर 5% जीएसटी लागू होगा। अंडर कंस्ट्रक्शन पर बिना ITC (इनपुट टैक्स क्रेडिट) के 5 फीसदी जीएसटी लागू होगा। नए रियल प्रोजेक्ट पर 1 अप्रैल से 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। मौजूदा प्रोजेक्ट में इस बात की छूट रहेगी कि वो मौजूदा GST रेट दें और ITC लें या फिर नया GST चुकाएं लेकिन उस सूरत में ITC नहीं मिलेगा।
 
सस्ता होगा घर खरीदना : अगर आप पहली बार घर अंडर कंस्‍ट्रक्‍शन प्रोजेक्‍ट में फ्लैट खरीद रहे हैं तो फिलहाल आपको 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लग रहा है। एक अप्रैल से यह दर घटकर 5 फीसदी हो जाएगी, यानी जीएसटी में 7 फीसदी की कमी आएगी। अगर आप पहली बार घर खरीद रहे हैं तो प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत होम लोन पर 2.67 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी।
 

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