वाराणसी। वाराणसी की सिविल कोर्ट बुधवार को ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी विवाद मामले में नई अर्जी पर सुनवाई करेगी। श्रृंगार गौरी की पूजा करने की मांग करने वाली महिलाओं ने एक नई अर्जी दाखिल कर ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग की नाप और बंद तहखानों को तोड़कर कमीशन की कार्रवाही के लिए मंगलवार को एक नई अर्जी दाखिल की थी। इस पर सीनियर डिवीजन जज रवि कुमार दिवाकर आज यानी 18 मई को सुनवाई करेंगे।
न्यायालय में बुधवार को वादी पक्ष के आवेदन पर प्रतिवादी पक्ष से मांगी गई आपत्ति पर सुनवाई की जाएगी। माना जा रहा है कि दोनों पक्षों के साक्ष्य व सबूतों व तर्कों पर न्यायालय अहम निर्णय कर सकता है।
कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाते हुए उप कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह को रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मिश्रा पर प्राइवेट फोटोग्राफर को ले जाने और सर्वे की बात मीडिया में लीक करने का आरोप है।
इससे पहले मंगलवार को कोर्ट कमिश्नर ने अर्जी डालकर रिपोर्ट पेश करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। इस पर कोर्ट ने उन्हें 2 दिन का समय दिया।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग वाली जगह की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि मुसलमानों के मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। हालांकि अदालत ने निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगाने की अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की मांग ठुकरा दी।