High Court orders judicial inquiry into the death of farmer Shubhakaran Singh : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने खनौरी सीमा पर पिछले माह प्रदर्शनकारी किसानों और हरियाणा के सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प के दौरान शुभकरण सिंह की मौत के मामले में न्यायिक जांच का आदेश दिया है। मामले की जांच उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति और पंजाब तथा हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के 2 अधिकारियों द्वारा की जाएगी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जीएस संधवालिया और न्यायमूर्ति लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने किसान आंदोलन से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इस मामले में याचिकाकर्ता अधिवक्ता उदय प्रताप सिंह ने बताया कि अदालत ने किसान शुभकरण सिंह की मौत की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं।
झड़प के दौरान 12 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे : उन्होंने बताया कि मामले की जांच उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति और पंजाब तथा हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के दो अधिकारियों द्वारा की जाएगी। मूल रूप से बठिंडा के निवासी शुभकरण (21) की 21 फरवरी को पंजाब-हरियाणा की खनौरी सीमा पर झड़प के दौरान मौत हो गई थी। झड़प के दौरान 12 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे।
फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के वास्ते संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा (केएमएमए) ने दिल्ली चलो मार्च का आह्वान किया है। सुरक्षाबलों द्वारा उनके मार्च को रोके जाने के बाद प्रदर्शनकारी किसान पंजाब और हरियाणा की शंभू और खनौरी सीमा पर रुके हुए हैं। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour