नई दिल्ली। हिजाब विवाद (Hijab Controversy) अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इस मामले में मंगलवार को एक छात्रा ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है।
उल्लेखनीय है कि मंगलवार को ही कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस मामले में अपना निर्णय देते हुए कहा था कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय पीठ ने इस संबंध में अपना निर्णय दिया था।
तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म का नियम एक उचित पाबंदी है और संवैधानिक रूप से स्वीकृत है, जिस पर छात्राएं सवाल नहीं उठा सकतीं।
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका एक छात्रा निबा नाज द्वारा दाखिल की गई है। कर्नाटक सरकार ने हर किसी से आदेश का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि शिक्षा जरूरी है।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ने भी इसकी कड़ी आलोचना की थी और कहा था कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जानी चाहिए।