बेंगलुरु। हिजाब मामले में सुनवाई पूरी कर चुकी कर्नाटक हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ आज अपना फैसला सुना सकती है। आने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से पहले कर्नाटक के जिले दक्षिण कर्नाटक प्रशासन ने सभी स्कूल, कॉलेजों को बंद रखने का फैसला किया है। खबरों के मुताबिक बेलगाम और चिक्कबल्लापुरा में भी धारा 144 लगाई गई है।
दक्षिण कर्नाटक के डीसी ने आज यानी 15 मार्च को सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का आदेश दिया। दक्षिण कर्नाटक के डीसी राजेंद्र केवी ने कहा कि मंगलवार को एक्सटर्नल एग्जाम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगे, लेकिन इंटरनल एग्जाम स्थगित रहेंगी।
उडुपी के एक प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज की छात्राओं के एक समूह की कक्षाओं में उन्हें हिजाब पहनने देने की मांग से तब एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था जब कुछ हिन्दू विद्यार्थी भगवा शॉल पहनकर पहुंच गये। यह मुद्दा राज्य के अन्य हिस्सों में फैल गया जबकि सरकार वर्दी संबंधी नियम पर अड़ी रही।
इसके साथ-साथ बेंगलुरु में एक सप्ताह के लिए सार्वजनिक स्थानों में सभी प्रकार की सभाओं, आंदोलन, विरोध या समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने इस बात की जानकारी दी।
उडुपी जिले से याचिकाकर्ता लड़कियों की ओर से पेश होने वाले वकीलों के अनुसार हिजाब मामले से जुड़े मामले को मंगलवार के लिए सूचीबद्ध किया गया है तथा अदालत पूर्वाह्न साढ़े दस बजे से फैसले का क्रियान्यवन वाला हिस्सा सुना सकती है।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्ण एस. दीक्षित एवं न्यायमूर्ति जेएम काजी की पूर्ण पीठ उडुपी की लड़कियों की याचिका पर गठित की गई है। इन लड़कियों ने अनुरोध किया था कि उन्हें कक्षाओं में स्कूली वर्दी के साथ-साथ हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए, क्योंकि यह उनकी धार्मिक आस्था का हिस्सा है।
1 जनवरी को उडुपी के एक महाविद्यालय की 6 लड़कियों ने कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) द्वारा आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में हिस्सा लिया था। इसका आयोजन कॉलेज प्रशासन द्वारा इन लड़कियों को हिजाब में कक्षाओं में जाने से रोके जाने के विरुद्ध किया गया था।