बेंगलुरु। हिजाब विवाद की सुनवाई कर रहे कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि मामले के निपटारे तक स्कूलों और कॉलेजों द्वारा निर्धारित ड्रेस का पालन किया जाना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी ने कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील मोहम्मद ताहिर से कहा कि हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि चाहे डिग्री कॉलेज हों या पीयू कॉलेज, अगर वर्दी निर्धारित की गई है तो इसका पालन तब तक करना होगा जब तक मामला अदालत में लंबित है।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि हिजाब से संबंधित अंतरिम आदेश केवल छात्रों तक ही सीमित है। उच्च न्यायालय ने यह बात तब कही जब उडुपी के याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए एक वकील ने बताया कि शिक्षिकाओं को भी अपना हेडस्कार्फ़ हटाने को कहा गया है।
ताहिर ने पीठ से अपने अंतरिम आदेश पर स्पष्टता का आग्रह करते हुए कहा कि हर संस्थान अदालत के आदेश का हवाला देते हुए छात्रों को कॉलेज से बाहर धकेल रहा है।
मुख्य न्यायाधीश अवस्थी, न्यायमूर्ति जे एम खाजी और न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित की पूर्ण पीठ हिजाब मामले की प्रतिदिन सुनवाई कर रही है और इस सप्ताह के अंत तक इसे पूरा करने की बात स्पष्ट की है।