नई दिल्ली। कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के बीच गृह मंत्रालय ने नई गाइड लाइंस जारी की हैं। मंत्रालय द्वारा जारी यह गाइड लाइंस 1 से 31 दिसंबर तक लागू रहेंगी।
गृह मंत्रालय की गाइड लाइंस के मुताबिक कोरोना संक्रमण रोकने के लिए राज्यों में कड़ाई से उपाय लागू करने के लिए कहा गया है। जानकारी के मुताबिक कंटेनमेंट झोन में सभी एहतियातों के पालन कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।
गाइड लाइंस के मुताबिक निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर किसी भी प्रकार का स्थानीय लॉकडाउन लागू करने के पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को केंद्र से अनुमति लेनी होगी। कोविड-19 की स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केवल निषिद्ध क्षेत्रों में रात्रिकालीन कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं।
इसके साथ ही गाइड लाइंस में कहा गया है कि कंटेनमेंट झोन की सूची को संबंधित राज्यों की वेबसाइटों पर भी प्रकाशित करना होगा। कंटेनमेंट झोन में सिर्फ जरूरी गतिविधियों की ही अनुमति होगी। स्वास्थ्य सेवाओं और जरूरी सेवाओं को छोड़कर यहां प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
नई गाइडलाइंस के मुताबिक सिनेमाघर, थिएटर, स्वीमिंग पूल आदि को लेकर जारी पाबंदियां यथावत हैं। स्वीमिंग पूल्स का इस्तेमाल सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ही हो सकेगा। सामाजिक, धार्मिक आदि कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। यदि राज्य सरकारें को लगता है तो वे इस संख्या को परिस्थितियों के अनुरूप कम कर सकती हैं।