Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia

सख्त हुआ आयकर विभाग, महंगा पड़ेगा प्रॉपर्टी खरीद में 20 हजार से ज्यादा कैश देना

Advertiesment
हमें फॉलो करें income tax department
नई दिल्ली , रविवार, 20 जनवरी 2019 (12:40 IST)
नई दिल्ली। आयकर विभाग दिल्ली में उन लोगों के खिलाफ मुहिम शुरू करने जा रहा है जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 20 हजार से ज्दाया कैश दिया है। 
 
यदि आपने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 20 हजार रुपए से अधिक कैश ट्रांजैक्शन किया है तो आपको आयकर विभाग का नोटिस मिल सकता है। 
 
विभाग ने 20 हजार रुपए से ज्यादा कैश पेमेंट वाली प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्री की लिस्ट बना ली है। आयकर विभाग की टीमों ने दिल्ली के सभी 21 सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर 2015 से 2018 के बीच हुई सभी रजिस्ट्रीज को स्कैन किया है।
 
बताया जा रहा है कि विभाग ने 1 जून 2015 से दिसंबर 2018 के बीच उन रजिस्ट्रीज को स्कैन किया है, जिनमें कैश पेमेंट 20 हजार रुपए से अधिक किया गया। अचल संपत्तियों के खरीद-बिक्री में काले धन पर लगाम लगाने के लिए यह सीमा रखी गई है। 
 
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) की ओर से 1 जून 2015 से लागू कानून के मुताबिक, कृषि भूमि सहित रियल एस्टेट के किसी ट्रांजैक्शन में 20 हजार रुपए से अधिक का लेन-देन चेक, RTGS या NEFT जैसे माध्यम से ही किया जा सकता है। इनकम टैक्स ऐक्ट, सेक्शन 271D के तहत उस राशि के बराबर जुर्माना, नकद प्राप्त करने वाले विक्रेता पर लगाया जा सकता है।

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

अमित शाह की एम्स से छुट्टी, स्वाइन फ्लू के बाद हुए थे भर्ती