नई दिल्ली। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ द्वारा एयर इंडिया के एक कर्मचारी को चप्पल से पीटने के मामले के परिप्रेक्ष्य में 'नो फ्लाई सूची' के लिए नियम आज से प्रभाव में आ गए हैं। इसमें अभद्र व्यवहार करने वाले यात्रियों पर तीन महीने से लेकर आजीवन तक यात्रा प्रतिबंध का प्रावधान है।
नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने शुक्रवार को बताया कि यात्रियों की अभद्रता के तीन स्तर तय किए गए हैं और उसी के अनुरूप प्रतिबंध की अवधि निर्धारित की गई है।
पहले स्तर में साथी यात्री या चालक दल के सदस्यों के साथ मौखिक अभद्रता, दूसरे स्तर में शारीरिक अभद्रता एवं हमला तथा तीसरे स्तर में जानलेवा या विमान एवं उसके उपकरण को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार को रखा गया है। इनके लिए दोषी यात्री को क्रमश: तीन महीने, छह महीने और कम से दो साल (अधिकतम आजीवन) प्रतिबंधित करने का प्रावधान है।
राजू ने कहा कि नियमों के प्रावधान में यात्रियों, चालक दल के सदस्यों और विमान सेवा कंपनियों, सभी के हितों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि नियमों के प्रारूप जारी किए जाने के बाद से ही इस संबंध में कई सलाह मिले।
यह पहला मौका है जब दुनिया के किसी देश में विशुद्ध रूप से सुरक्षा के आधार पर 'नो फ्लाई सूची' तैयार की गई है और इसलिए पूरी प्रक्रिया में कुछ ज्यादा समय लगा है। (वार्ता)