नई दिल्ली। इंटरपोल ने भगोड़े विवादित उपदेशक जाकिर नाइक के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस (आरसीएन) जारी करने संबंधी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) का अनुरोध खारिज कर दिया है।
एनआईए के एक उच्चाधिकारी ने शनिवार को स्पष्ट किया कि इंटरपोल ने आरसीएन जारी करने का अनुरोध यह कहते हुए ठुकरा दिया कि मामले में आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया था। इंटरपोल ने एनआईए को लिखे पत्र में यह भी कहा कि नाइक के खिलाफ आरसीएस जारी करने के लिए यह उपयुक्त मंच नहीं है।
एनआईए अधिकारी ने कहा कि मुंबई में एनआईए अदालत में संबंधित मामले से जुड़े आरोपपत्र पहले ही दाखिल किए जाने की इंटरपोल को जानकारी देते हुए आरसीएन जारी करने के लिए पुन: अनुरोध किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि एनआईए और प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने नाइक के प्रत्यर्पण के लिए सभी कानूनी विकल्पों को सामने रखा है। ईडी ने नाइक और उसके साथियों के खिलाफ मनी लांड्ररिंग का मामला दर्ज किया है जबकि एनआईए ने उसे युवाओं को आतंकवाद की ओर प्रेरित करने तथा दो समुदायों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देने का आरोपी बनाया है।
नाइक पिछले वर्ष जुलाई में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक कैफे में आतंकवादी हमले के बाद भारत से फरार हो गया था। दो आतंकवादियों ने दावा किया था कि उन्होंने नाइक के भाषण से प्रेरित होकर इस हमले को अंजाम दिया था। (वार्ता)