नई दिल्ली। लोकसभा सचिवालय ने बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता मोहम्मद फैजल पीपी की सदस्यता बहाल कर दी। उल्लेखनीय है कि सदस्यता की बहाली में देरी के चलते फैजल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही उनकी सदस्यता बहाल हो गई। इसके साथ ही राहुल गांधी की सदस्यता बहाली के रास्ते भी खुल गए हैं, जिनकी मानहानि मामले में 2 साल की सजा मिलने के बाद लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी।
फैजल को एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने और 10 साल के कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद जनवरी में निचले सदन की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया था।
लक्षद्वीप लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे फैजल ने सत्र अदालत के उक्त आदेश के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय का रुख किया था और उन्हें दोषी ठहराए जाने तथा सजा के फैसले को निलंबित कर दिया गया।
लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार केरल उच्च न्यायालय के 25 जनवरी 2023 के आदेश के मद्देनजर मोहम्मद फैजल पीपी की सदस्यता से अयोग्यता का फैसला समाप्त कर दिया गया है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय में सुनवाई से पहले फैजल की सदस्यता बहाल करने का निर्णय आया है। (एजेंसी/वेबदुनिया)