Publish Date: Sun, 18 Aug 2024 (08:32 IST)
Updated Date: Sun, 18 Aug 2024 (09:12 IST)
पुलिस बलों को शुक्रवार को भेजे गए संदेश में कहा गया कि कृपया इस संबंध में कानून और व्यवस्था की स्थिति की हर 2 घंटे की रिपोर्ट फैक्स/ ईमेल/ व्हाट्सऐप द्वारा गृह मंत्रालय नियंत्रण कक्ष (नई दिल्ली) को भेजी जाए। गृह मंत्रालय ने राज्य पुलिस बलों को फैक्स और व्हाट्सऐप नंबर तथा ईमेल आईडी भी उपलब्ध कराई है, जिस पर स्थिति रिपोर्ट भेजी जाएगी।
गौरतलब है कि कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक स्नातकोत्तर ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और फिर उसकी हत्या के विरोध में देशभर में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और अन्य लोग विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं।
प्रदर्शनकारी स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ हिंसा की जांच के लिए एक केंद्रीय कानून बनाने, अन्य मांगों के अलावा अनिवार्य सुरक्षा अधिकारों के साथ अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने पर जोर दे रहे हैं।
सरकार के साथ ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी डॉक्टरों से तत्काल हड़ताल वापस लेने को कहा है। इस बीच आईएमए द्वारा बुलाई गई 24 घंटे की हड़ताल आज सुबह 6 बजे समाप्त हो गई। हालांकि डॉक्टरों का प्रदर्शन अभी भी जारी है।
कोलकाता में निषेधाज्ञा लागू : आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर से दुष्कर्म-हत्या के विरोध में चल रहे धरना प्रदर्शन के बीच कोलकाता पुलिस ने शहर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (सीआरपीसी की पूर्व धारा 144) लागू कर दी है। यह आदेश 18 अगस्त से अगले सात दिनों के लिए प्रभावी रहेंगे।
पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल ने द्वारा जारी एक आदेश में कहा गहा है कि निर्दिष्ट क्षेत्र में रैलियां, बैठकें, जुलूस, धरना, प्रदर्शन और पांच या अधिक व्यक्तियों की गैरकानूनी सभा निषिद्ध है। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति हथियार लाता-ले जाता पाया जाता है या शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
Edited by : Nrapendra Gupta