मुंबई। अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को बांद्रा कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। दोनों को मुंबई की भायखला जेल भेजा जा सकता है।
इससे पहले मुंबई पुलिस ने निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति एवं विधायक रवि राणा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में सरकारी अधिकारी को कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए आपराधिक बल के इस्तेमाल संबंधी धारा जोड़ी है। मुंबई पुलिस ने शनिवार शाम निर्दलीय सांसद राणा और उनके पति रवि राणा को अलग-अलग समूहों के बीच विद्वेष फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। दंपति को रात में सांताक्रूज पुलिस हवालात में भेजा गया था।
इससे पहले राणा दंपति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-153 ए (अलग-अलग समुदायों के बीच धर्म, भाषा आदि के नाम पर विद्वेष उत्पन्न करना) और मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा-135 (पुलिस द्वारा लागू निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने) का मामला दर्ज किया गया। उल्लेखनीय है कि इस महीने की शुरुआत में रवि राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से अपने आवास पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की मांग की थी। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा ऐसा नहीं किए जाने पर घोषणा की थी कि वे शनिवार को मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे।