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सहारा प्रमुख की गिरफ्तारी 30 सितम्बर तक टली

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, शनिवार, 24 सितम्बर 2016 (00:15 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को तेजी से बदलते घटनाक्रमों के बीच सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय को अंतत: फौरी राहत देने का फैसला किया और उनकी गिरफ्तारी पर 30 सितम्बर तक रोक लगा दी। न्यायालय ने अंतरिम पैरोल की अवधि बढ़ाने संबंधी उनकी अपील पर 28 सितम्बर को सुनवाई करने का फैसला लिया।
इससे पहले सुबह उनकी ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन की 'अनुशासनहीनता' से नाराज मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सहारा प्रमुख की पैरोल अवधि बढ़ाने से इन्कार कर दिया था और उनके साथ-साथ पैरोल पर बाहर रह रहे दो निदेशकों -अशोक राय चौधरी और रविशंकर दुबे को भी हिरासत में लेने का आदेश दिया था।
  
तबीयत न ठीक होने के बावजूद वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल आनन-फानन में शीर्ष अदालत पहुंचे और उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से क्षमा याचना की। उन्होंने शीर्ष अदालत से वादा किया कि आगे से कोई गलती नहीं होगी। इसके बाद न्यायमूर्ति ठाकुर ने कहा कि वह पीठ के दो अन्य सदस्यों से मशविरा करके ही अपने पूर्व के आदेश में कोई सुधार करेंगे।
   
इससे पहले सुबह सुनवाई के दौरान सहारा के वकील धवन की टिप्पणी से नाराज होकर मुख्य न्यायाधीश ने सुब्रत रॉय को तीन अक्‍तूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया था, लेकिन सुब्रत राॅय की ओर से श्री सिब्बल ने बिना शर्त माफी मांग ली। 
  
मुख्य न्यायाधीश ने दूसरे न्यायाधीशों से विचार विमर्श के बाद उन्हें एक हफ्ते का समय दिया। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की अपील पर सुनवाई के दौरान श्री धवन की बात से न्यायमूर्ति ठाकुर नाराज हो गए। उन्‍होंने  सुब्रत रॉय, चौधरी और दुबे की जमानत समेत सभी तरह की अंतरिम राहत रद्द कर दी थी और उन्‍हें हिरासत में लेने के आदेश दिए। 
  
सिब्बल ने जब क्षमा याचना की तो न्यायमूर्ति ठाकुर ने कहा, 'कुछ लोग अदालत की मर्यादा के साथ खेल रहे हैं और कुछ ऐसे वकील हैं, जिनके मन में अदालत के प्रति सम्मान नहीं है।' सहारा प्रमुख को गत 6 मई को मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल मिली थी। उनकी पैरोल अवधि चार बार बढ़ाई गई है। यह अवधि आज खत्म हो रही थी। (वार्ता) 

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