अमृतसर। उच्चतम न्यायालय द्वारा पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की 1988 के रोड रेज मामले में जेल की सजा खारिज किए जाने के बाद उनके आवास पर जश्न मनाया गया। शहर के होली सिटी कॉलोनी में सिद्धू के आवास पर मिठाई बांटी गई। सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू, बेटी राबिया सिद्धू, दोस्त और परिजनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलायी और ढोल की थाप पर जम कर थिरके।
सिद्धू की बेटी राबिया ने कहा कि न्याय हुआ है। मेरे पिता एक ईमानदार और निर्दोष व्यक्ति हैं। वे कभी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते हैं क्योंकि वे बहुत ही दयालु और विनम्र व्यक्ति हैं। उच्चतम न्यायालय ने सिद्धू को मारपीट का दोषी तो करार दिया लेकिन सजा को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर और संजय किशन कौल की एक पीठ ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया जिसमें क्रिकेट खिलाड़ी से राजनेता बने सिद्धू को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया था और उन्हें तीन साल जेल की सजा सुनाई थी। उच्चतम न्यायालय ने सिद्धू पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया।