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हनुमान चालीसा विवाद : सांसद नवनीत और MLA रवि राणा भेजे गए जेल, राजद्रोह की भी लगी है धारा

हमें फॉलो करें हनुमान चालीसा विवाद : सांसद नवनीत और MLA रवि राणा भेजे गए जेल, राजद्रोह की भी लगी है धारा
, रविवार, 24 अप्रैल 2022 (22:38 IST)
मुंबई। यहां की एक अदालत ने निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को मुंबई पुलिस की हिरासत में भेजने की मांग को खारिज करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि नवनीत राणा को भायखला महिला कारावास में भेजा गया जबकि उनके पति को आर्थर रोड जेल भेजा गया।
 
मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय लोकसभा सदस्य नवनीत राणा और बडनेरा से विधायक उनके पति रवि राणा को कथित रूप से ‘विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता पैदा करने’ के मामले में शनिवार शाम को गिरफ्तार किया था। इससे कुछ घंटे पहले ही राणा दंपति ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की अपनी योजना को रद्द कर दिया था।
 
शिवसेना के 13 कार्यकर्ता गिरफ्तार : इस बीच शनिवार को राणा के घर के बाहर विरोध-प्रदर्शन करने के आरोप में पुलिस ने रविवार को शिवसेना के 13 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि बाद में कार्यकर्ताओं को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

मुंबई पुलिस ने खार पुलिस थाने के पास भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की कार पर कथित तौर पर पथराव करने को लेकर एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रविवार को प्राथमिकी दर्ज की। सोमैया, गिरफ्तार राणा दंपति से मिलने शनिवार को थाने गए थे।
 
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एवं शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के आवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के उनके (दंपति के) आह्वान से शिवसेना समर्थक आक्रोशित हो गए थे। थाने के बाहर एकत्र हुए शिवसेना समर्थकों ने सोमैया के वहां पहुंचने के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। जब वह एक एसयूवी (स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल) में पुलिस थाने से बाहर निकल रहे थे तभी कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनकी कार पर जूते और पानी की बोतलें फेंकीं।
 
उधर, अधिकारियों ने बताया कि राणा दंपति पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 153 (ए) और 353 तथा मुंबई पुलिस अधिनियम (पुलिस की निषेधाज्ञा उल्लंघन) की धारा 135 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। लोक अभियोजक प्रदीप घरत ने बताया कि दोनों को रविवार को बांद्रा की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
 
उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ भादंसं की धारा 124-ए (राजद्रोह) के तहत भी आरोप हैं क्योंकि उन्होंने सरकारी तंत्र को चुनौती दी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ टिप्पणियां की थीं। घरत ने कहा कि अदालत राणा दंपति की जमानत अर्जी पर 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी।
 
रविवार को शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने इस कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि पुलिस की कार्रवाई के पीछे जरूर कोई वजह रही होगी। शनिवार को यहां खार पुलिस थाने के पास भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की कार पर हुए कथित हमले का जिक्र करते हुए राउत ने पत्रकारों से कहा कि कुछ देशद्रोहियों पर पथराव किया जाता है।
 
राउत ने कहा कि मुंबई पुलिस की रवि राणा और नवनीत राणा के खिलाफ चल रही जांच में सोमैया का क्या काम है? अगर पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है तो इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। उधर, मुंबई में खार पुलिस थाने के बाहर अपने वाहन पर शिवसेना समर्थकों द्वारा जूते और पानी की बोतलें फेंके जाने के एक दिन बाद सोमैया ने रविवार को दावा किया कि यह हमला महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार द्वारा ‘‘प्रायोजित’’ था।
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पत्रकारों से बातचीत में सोमैया ने दावा किया कि मुझ पर किया गया हमला उद्धव ठाकरे सरकार द्वारा प्रायोजित था। करीब 70-80 शिवसेना कार्यकर्ता उस समय खार पुलिस थाने के प्रवेश द्वार पर एकत्रित हो गए जब मैं थाने गया था। मैंने पुलिस को सूचित किया था कि शिवसेना के गुंडे मुझ पर हमला कर सकते हैं और बाद में ऐसा ही हुआ।
 
भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा कि पार्टी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की रक्षा करने में मुंबई पुलिस की ‘नाकामी’ के खिलाफ वह केंद्रीय गृह सचिव से शिकायत करेंगे। सोमैया को ‘जेड’ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। पुणे में पत्रकारों से बातचीत में फडणवीस ने यह भी दावा किया कि महाराष्ट्र के लोगों को लगता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए, लेकिन भाजपा इसकी मांग नहीं करेगी।
 
इस बीच, एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई पुलिस ने सोमैया के चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। आरोप है कि लापरवाही से वाहन चलाने के कारण शिवसेना का एक पार्षद और एक कार्यकर्ता मामूली रूप से घायल हो गए।

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