Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia
Advertiesment

NCP सांसद मोहम्मद फैजल अयोग्य घोषित, हत्या के प्रयास मामले में मिली है सजा

हमें फॉलो करें NCP सांसद मोहम्मद फैजल अयोग्य घोषित, हत्या के प्रयास मामले में मिली है सजा
, बुधवार, 4 अक्टूबर 2023 (23:53 IST)
नई दिल्ली। केरल हाईकोर्ट द्वारा हत्या के प्रयास के एक मामले में राकांपा नेता मोहम्मद फैजल पीपी की दोषसिद्धि को निलंबित करने से इंकार के बाद बुधवार को उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। 
लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक बुलेटिन में कहा गया कि केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 03.10.2023 के आदेश के मद्देनजर, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लक्षद्वीप संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य मोहम्मद फैजल पीपी को लोकसभा की सदस्यता से उनकी दोषसिद्धि की तिथि, 11 जनवरी, 2023 से अयोग्य घोषित किया जाता है।
 
यह दूसरी बार है जब फैजल को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया गया है।
 
इससे पहले उन्हें 25 जनवरी को लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया गया था। कावारत्ती के सत्र न्यायालय द्वारा फैजल व तीन अन्य को पी सालेह की हत्या के प्रयास के आरोप में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाए जाने के कुछ दिनों बाद उन्हें (फैजल को) अयोग्य घोषित किया गया।
 
केरल हाईकोर्ट द्वारा इस मामले में दोषसिद्धि और सजा को निलंबित करने के दो माह बाद 29 मार्च को फैजल की अयोग्यता रद्द कर दी गई थी।
 
अगस्त 2023 में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप द्वारा दायर एक अपील पर उच्चतम न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया था।

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

संजय सिंह की गिरफ्तारी, केजरीवाल का दावा- अभी कई और विपक्षी होंगे गिरफ्तार