नई दिल्ली। विंटेज या पुराने वाहनों के शौकीनों को जल्द खुशखबरी मिल सकती है। पचास साल से अधिक पुराने इन ‘क्लासिक’ वाहनों के लिए नियमनों को अंतिम रूप दिये जाने के बाद इन्हें वाहन ‘कबाड़’ नीति से छूट मिलेगी। इस तरह के वाहनों के लिए विशेष नंबर प्लेट होगी, जिस पर VA लिखा होगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने विंटेज वाहनों के नियमन और पंजीकरण के लिए अधिसूचना का मसौदा जारी किया है। इसमें विंटेज वाहनों की पंजीकरण संख्या में ‘विंटेज’ का उल्लेख होगा और इनके लिए विशेष नंबर प्लेट होगी, जिस पर ‘VA’ लिखा होगा।
अधिसूचना के मसौदे में कहा गया है कि 50 साल से अधिक पुराने वाहनों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और कलात्मक महत्व को देखते हुए इनका संरक्षण जरूरी हो जाता है। मोटर वाहन कानून में मिले अधिकारों के तहत यदि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि तकनीकी, मोटरिंग और सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहन के लिए विंटेज वाहनों के संरक्षण के कदम उठाने की जरूरत है, तो वह उनके पंजीकरण या पुन: पंजीकरण के लिए नियमन जारी कर सकती है।
विंटेज मोटर वाहन आदेश, 2019 के नियमन में कहा गया है कि इन वाहनों की पंजीकरण प्लेट उच्च सुरक्षा वाली होगी। नंबर प्लेट पर ‘XXVAYY’ लिखा होगा। इसमें वीए का मतलब विंटेज से, XX का राज्य के कोड से और YY दो शब्दों की श्रृंखला होगी। उसके बाद 01 से 09 तक नंबर होगा जो राज्य पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा आवंटित किया जाएगा। इससे लोग विंटेज वाहनों की पहचान और नियमन कर सकेंगे। ऐसे वाहनों को वाहन कबाड़ नीति से छूट होगी।
क्यों उठाया यह कदम : एक अधिकारी ने कहा कि इस कदम का मकसद ऐसे वाहनों के शौकीनों को प्रवर्तन एजेंसियों की ओर से किसी तरह की परेशानी से बचाना है।
विशेष परिस्थिति में ही सड़क पर आएंगे वाहन : अधिसूचना के मसौदे में कहा गया है कि इस विशेष पंजीकरण के जरिये व्यापक प्रकार की परिस्थितियों में इन वाहनों को सड़कों पर लाया जा सकेगा। वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए ऐसा नहीं किया जा सकेगा।