सूरत। सूरत की एक अदालत ने बुधवार को भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी को कर चोरी के एक मामले में भगोड़ा घोषित किया। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने हीरे के आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क की कथित चोरी करने को लेकर उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बीएच कपाड़िया ने दिसंबर 2014 में डीआरआई की मुंबई क्षेत्रीय इकाई द्वारा मोदी के खिलाफ दर्ज कराए गए मामले में हीरा कारोबारी को भगोड़ा घोषित किया। डीआरआई के मुताबिक, सूरत में स्थित मोदी की कंपनियां कथित तौर पर सीमा शुल्क की चोरी में संलिप्त थीं।
सरकारी अभियोजक नयन सुखदवाला ने बताया कि जज ने 15 नवंबर तक मोदी को अदालत के समक्ष पेश होने के लिए कहा है, नहीं तो डीआरआई को उसके खिलाफ आगे कार्रवाई करने की अनुमति दी जाएगी। (भाषा)