Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia

Nirbhaya Case : सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की दोषी मुकेश की याचिका

Advertiesment
हमें फॉलो करें Nirbhaya Case : सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की दोषी मुकेश की याचिका
, सोमवार, 16 मार्च 2020 (17:05 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सभी कानूनी विकल्पों को बहाल करने का अनुरोध करने वाली निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्याकांड के दोषी मुकेश सिंह की याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

मौत की सजा पाने वाले चार दोषियों में से एक मुकेश ने न्यायालय में याचिका दायर करके अनुरोध किया था कि उसके सभी कानूनी विकल्पों को बहाल किया जाए क्योंकि उसके पुराने वकील ने उसे गुमराह किया था।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एमआर शाह ने कहा कि मुकेश सिंह की याचिका विचारणीय नहीं है। पीठ ने कहा कि इस मामले में पुनर्विचार और सुधारात्मक याचिकाएं दोनों ही खारिज की जा चुकी हैं।

दोषी ने अनुरोध किया है कि चूंकि उसकी पुरानी वकील वृंदा ग्रोवर ने उसे गुमराह किया है इसलिए सुधारात्मक याचिका खारिज होने के दिन से अदालतों द्वारा पारित सभी आदेशों और राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज किए जाने को रद्द कर दिया जाए।

वकील एमएल शर्मा के माध्यम से दायर याचिका में मुकेश सिंह ने केन्द्र, दिल्ली सरकार और वकील वृंदा ग्रोवर द्वारा इस मामले में किए गए ‘आपराधिक षड्यंत्र’ और ‘धोखाधड़ी’ की सीबीआई जांच की मांग की है।

निचली अदालत ने 5 मार्च को फिर से मौत का वारंट जारी करते हुए चारों दोषियों- मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय सिंह को फांसी देने के लिए 20 मार्च सुबह 5.30 बजे का वक्त तय किया है।

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Corona का डर, सेंसेक्स ने लगाया 2713 अंक का गोता