नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अंशधारकों को नौकरी बदलने पर अब फार्म-13 का उपयोग कर अलग से ईपीएफ स्थानांतरण दावा फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। यह अब स्वत: होगा।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नई कंपनी से जुड़ने के साथ ही कर्मचारी नए कंपोजिट एफ-11 फार्म में अपने पूर्व ईपीएफ खाता का ब्योरा दे सकते हैं।
उसने कहा कि पुराना एफ-11 फार्म में ईपीएफ खाता का ब्योरा देने के साथ कोष स्वत: नए ईपीएफ खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। (भाषा)