अहमदाबाद। अहमदाबाद की एक अदालत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अकादमिक डिग्री को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय के खिलाफ कथित व्यंग्यात्मक और अपमानजक बयान देने पर दायर आपराधिक मानहानि की एक शिकायत के सिलसिले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को नोटिस जारी किया है।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जयेशभाई चोवटिया की अदालत ने आप के इन 2 नेताओं को 23 मई को पेश होने के लिए सम्मन जारी किया। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय के पंजीयक पीयूष पटेल की एक शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) के तहत एक मामला बनता है।
गुजरात हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री की डिग्री पर गुजरात विश्वविद्यालय को सूचना उपलब्ध कराने के मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को रद्द करने का फैसला दिया था जिसके बाद केजरीवाल और सिंह ने ये टिप्पणियां की थी।
शिकायतकर्ता के वकील अमित नायर के अनुसार, केजरीवाल ने मोदी की डिग्री को लेकर विश्वविद्यालय पर निशाना साधते हुए संवाददाता सम्मेलनों में तथा ट्विटर पर अपमानजनक बयान दिए। उन्होंने कहा कि गुजरात विश्वविद्यालय को निशाना बनाने वाली उनकी टिप्पणियां अपमानजनक थी और ये संस्थान की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती है जिसने जनता के बीच अपना नाम बनाया है।
शिकायकर्ता ने केजरीवाल के हवाले से टिप्पणियों का संदर्भ देते हुए कहा कि अगर कोई डिग्री है और वह असली है तो इसे दिखाया क्यों नहीं जा रहा ? वे डिग्री नहीं दे रहे हैं क्योंकि यह फर्जी हो सकती है। अगर प्रधानमंत्री दिल्ली विश्वविद्यालय तथा गुजरात विश्वविद्यालय में पढ़े तो गुजरात विश्वविद्यालय को जश्न मनाना चाहिए कि हमारा छात्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। शिकायतकर्ता के अनुसार, संजय सिंह ने कहा था कि वे प्रधानमंत्री की फर्जी डिग्री को असली साबित करने की कोशिश कर रहे हैं।