Publish Date: Mon, 02 Sep 2019 (17:30 IST)
Updated Date: Mon, 02 Sep 2019 (17:38 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम मामले में अपना आदेश संशोधित करते हुए मंगलवार को फिर से सुनवाई करने का निर्णय लिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्तमंत्री को राहत देते हुए आदेश दिया कि उन्हें तिहाड़ जेल में नहीं भेजा जाएगा।
शीर्ष अदालत ने पहले चिदंबरम को जमानत के लिए निचली अदालत जाने को कहा था और उस पर सोमवार को ही फैसला लेने का अदालत को निर्देश भी दिया था। न्यायमूर्ति आर. भानुमति और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने निचली अदालत को कहा था कि यदि चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी जाती है, तो उन्हें तीन दिन और पुलिस हिरासत में रखा जाए।
इस फैसले के बाद सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ के समक्ष आदेश पर फिर से विचार करने का आग्रह किया। मेहता ने कहा कि सीबीआई हिरासत की मियाद मंगलवार को खत्म हो जाएगी और ऐसे में निचली अदालत चिदंबरम को रिमांड पर नहीं भेज पाएगी। उन्होंने संबंधित आदेश को अपलोड न करने का न्यायालय से आग्रह किया।
इसके बाद न्यायालय ने मंगलवार को फिर से इसकी सुनवाई करने का निर्णय लिया। कल फिर अपराह्न दो बजे सुनवाई होगी। इससे पहले सुनवाई के लिए गुरुवार की तारीख तय की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्तमंत्री को राहत देते हुए आदेश दिया कि उन्हें तिहाड़ जेल में नहीं भेजा जाएगा।