नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) के तहत हिरासत का मामला सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया।
अब्दुल्ला की बहन साराह अब्दुल्ला ने याचिका दायर की है। उनकी ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मामले का विशेष उल्लेख न्यायमूर्ति एनवी रमन की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष किया। सिब्बल ने मामले की सुनवाई का अनुरोध किया जिसे पीठ ने स्वीकार कर लिया।
उमर अब्दुल्ला 5 अगस्त 2019 से सीआरपीसी की धारा 107 के तहत हिरासत में थे। इस कानून के तहत उमर अब्दुल्ला की 6 महीने की एहतियातन हिरासत अवधि गुरुवार यानी 5 फरवरी 2020 को खत्म होने वाली थी, लेकिन सरकार ने उन्हें फिर से पीएसए के तहत हिरासत में ले लिया है।