मुंबई। रिजर्व बैंक ने मंगलवार को कहा कि उसने निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक पर दो अलग-अलग मामलों में नियमों के उल्लंघन को लेकर कुल 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करने को लेकर यूको बैंक पर 2 करोड़ रुपए तथा सिंडिकेट बैंक पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि चेक के जरिये भुगतान से संबंधित नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर एक्सिस बैंक तथा यूको बैंक पर 2-2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
एक अन्य मामले में एक्सिस बैंक पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना नकली नोट का पता लगाने तथा उसे जब्त करने से संबंधित निर्देशों का उल्लंघन करने पर लगाया गया है।
सिंडिकेट बैंक पर जुर्माना धोखाधड़ी रोकने तथा जोखिम प्रबंधन से संबंधित दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने को लेकर लगाया गया है। (भाषा)