नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट बनवाने के नियमों को और सरल कर दिया है। अब पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय आवेदकों को दो लोगों का रिफरेंस देने की जरूरत नहीं होगी। विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया है, जिसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
उल्लेखनीय है कि पासपोर्ट के लिए आनॅलाइन आवेदन करते समय फॉर्म में आवेदक को अपने घर के आसपास रहने वाले दो स्थानीय व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाइल या फोन नंबर के साथ डिटेल देना होती थी। इसका उपयोग पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान होता था।
पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको अपने 12 अंकों का आधार नंबर किसी को देने की जरूरत नहीं है। इसकी बजाय एक वर्चुअल नंबर जनरेट कर सकेंगे, जिससे आप किसी भी तरह का सरकारी वेरिफिकेशन करा सकेंगे।