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चिंकारा मामला : सलमान खान के खिलाफ राजस्थान की याचिका स्वीकार

हमें फॉलो करें चिंकारा मामला : सलमान खान के खिलाफ राजस्थान की याचिका स्वीकार
नई दिल्ली , शुक्रवार, 11 नवंबर 2016 (16:21 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने जोधपुर में चिंकारा शिकार मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली राजस्थान सरकार की ओर से दायर याचिका शुक्रवार को स्वीकार कर ली। न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति आर. भानुमति की एक पीठ ने यह भी कहा कि मामले में शीघ्र सुनवाई की जाएगी। पीठ ने नोटिस जारी करते हुए अभिनेता से जवाब मांगा।

 
राजस्थान उच्च न्यायालय ने कानूनी कमियों के आधार पर सलमान को बरी करने का फैसला सुनाया था जिसके खिलाफ राजस्थान सरकार ने पिछले महीने यह अपील दायर की थी। राज्य सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय के उस फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी जिसमें 50 वर्षीय अभिनेता को दोषी ठहाराने एवं 5 साल की जेल की सजा निरस्त कर दी गई थी।
 
उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने शीर्ष अदालत में विशेष अनुमति याचिका दायर की कि उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसलों को निरस्त कर अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। निचली अदालत ने सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी और यह फैसला कानूनी कमियों से ग्रस्त है।
 
अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने एक बयान में कहा था कि सलमान की सजा ठोस साक्ष्य पर आधारित थी जिसे उच्च न्यायालय ने ऐसे अत्यंत तकनीकी मुद्दों के आधार पर खारिज कर दिया था, जो टिकने वाले नहीं हैं। (भाषा)

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